ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य की जन केंद्रित सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है। इस पहल के अंतर्गत आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी, पेंशन और राजस्व वाद जैसी राजकीय सेवाओं को शामिल किया गया है।
eDistrict UP पोर्टल के माध्यम आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जैसी अनेक सेवाएं ऑनलाइन या CSC से प्राप्त की जा सकती हैं।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रकिया
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रकिया निम्नलिखित रूप में चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकते है –
- सबसे पहले eDistrict UP आधिकारिक वेबसाइट – edistrict.up.gov.in/edistrictup/Index2.aspx विजिट करे.
- इसके बाद वैबसाइट का होम पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अब अगले पेज पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म में आवश्यक जानकारी नाम, मोबाइल नंबर, आईडी, जन्मतिथि, लिंग, पता, पिनकोड मेल आईडी आदि को सावधानीपूर्वक भरनी होगी.
- इन जानकारी को दर्ज करने के बाद आपको Save विकल्प पर क्लिक कर देना है.
- अंत आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है और आपका इस प्रकार रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।
| Note – अब आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। |
आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आय प्रमाण पत्र एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जिसके माध्यम से नागरिक अपनी और अपने परिवार की वार्षिक आय का ब्यौरा सत्यापित करता है। आय प्रमाण पत्र का उपयोग राज्य की अनेक राजकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
जाति प्रमाण पत्र के जरिए आपको देश के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण का लाभ देश के सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्ग को बनाना चाहिए क्योंकि सामान्य वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलता है, अन्य सभी वर्ग को इसका लाभ प्रदान किया जाता है।
निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
उत्तरप्रदेश में निवास करने वाले सभी नागरिकों को सरकारी कार्यों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है इसकी मदद से आप यह सत्यापित कर सकते है की आप उत्तर प्रदेश के निवासी है.
हैसियत प्रमाण पत्र
यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत एक कानूनी दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति की चल और अचल संपति को प्रमाणित करता है। इसके माध्यम से राज्य की अनेक सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
खतौनी की नकल
यह एक भूमि संबंधित रिकॉर्ड है जो राजस्व विभाग के पास मौजूद रहता है। इसके माध्यम से पता चलता है कि किस नागरिक के पास कितनी भूमि संपति मौजूद है।
दिव्यांग प्रमाण पत्र
दिव्यांग प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है जो जन्म से या फिर अपने जीवनकाल के दौरान किसी कारण से अपाहिज होते हैं। इस प्रमाण में अलग अलग केटेगरी होती है जो दिव्यांगता के प्रकार और प्रतिशत पर निर्भर होता है।
प्रमाणपत्र सेवा शुल्क और आवश्यक दस्तावेज़
| प्रमाण पत्र | शुल्क | जरूरी दस्तावेज |
| जाति प्रमाण पत्र | ₹30 | स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रधान या पार्षद का जाति के बाबत प्रमाण पत्र राशन कार्ड |
| आय प्रमाण पत्र | ₹30 | स्वप्रमाणित घोषणा पत्रराशन कार्ड वेतन भोगी को वेतन की पर्ची |
| निवास प्रमाण पत्र | ₹30 | स्वप्रमाणित घोषणा पत्रराशन कार्ड की फोटोकॉपी वोटर कार्ड की फोटोकॉपी यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक योग्यता |
| दिव्यांग प्रमाण पत्र | ₹0 | e District UP पोर्टल पर देखे |
| हैसियत प्रमाण पत्र | ₹120 | भाग:-01 व्यक्तिगत विवरण से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य (क) व्यक्तिगत आवेदक का फोटो पैन कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड (ख) संस्था मुख्य कार्यकारी अधिकारी का फोटो पैन कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आदि। |
| आवश्यक सूचना – दस्तावेज अपलोड करते समय ध्यान देने योग्य बात है कि फोटो की साइज 50 केबी तक होनी चाहिए, अन्य दस्तावेज की साइज 100 केबी तक होनी चाहिए। |
Application Status कैसे चैक करें?
अपनी आवेदन स्थिति चैक करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रकिया को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले eDistrict UP – आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध आवेदन स्टेट्स के लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने स्टेट्स ट्रैकिंग का ऑप्शन खुल जाएगा.
- अब आपको एप्लिकेशन नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना है और अब आप आवेदन स्थिति को देख सकते हैं।
प्रमाणपत्र सत्यापन कैसे करें?
- सबसे पहले eDistrict UP पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- होमपेज पर “प्रमाणपत्र सत्यापन” विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या दर्ज करके अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
| नोट – अगर आपका प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं हो पा रहा है तो आपको जिला प्रशासन अधिकारी के पास मूल दस्तावेजों के साथ जाना होगा। |
जी. ऐ. वी. रजिस्ट्रेशन/लॉगिन की प्रकिया
इस पोर्टल पर आप हैसियत प्रमाण पत्र के लिए जी. ऐ. वी. रजिस्ट्रेशन हेतु आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करे:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होमपेज पर उपलब्ध लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपको डाउनड्राप में मौजूद “जी. ऐ. वी. रजिस्ट्रेशन” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद नया पेज खुल जाएगा जहा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी उसे दर्ज करना होगा
- फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको मांगी गई समस्त जानकारी दर्ज करे।
- अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।
पोर्टल पर मौजूद सेवाओं की सूची (list)
eDistrict UP परियोजना के तहत इस पोर्टल पर मौजूद उत्तरप्रदेश के कई विभाग से संबंधित सेवाएं जो जन कल्याण के लिए प्रदान की जाती है उनकी सूची निम्न प्रकार है –
- प्रमाण पत्र संबंधित सेवाएं :- निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत, आय, जाति, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित सेवाएं इस पोर्टल पर प्रदान की जाती है।
- शहरी विकास – इस पोर्टल के माध्यम से शहरी क्षेत्रोंमें जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान किया जाता है।
- पंचायती राज – उत्तरप्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में नया परिवार जोड़ना, परिवार को पृथक् करना, परिवार संशोधन आदि से संबंधित सेवाएं को इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- समाज कल्याण – इस पोर्टल के माध्यम से उत्तरप्रदेश के विकलांग, विधवा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन, विधवा पेंशन से संबंधित प्रमाण पत्र की सेवाएं ऑनलाइन रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।
- सेवायोजन – राज्य सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण आदि सेवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस पोर्टल पर मौजूद किसी भी सेवाओं को प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या है तो आपको निम्नलिखित संपर्क विवरणों से संपर्क करना होगा जिससे आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं
| फोन नंबर | ईमेल | कार्यालय का पता |
| 0522-2304706 | ceghelpdesk@gmail.com | सीईजी, पहली मंज़िल अर्पण बिल्डिंग, गोमती बैराज के पास, गोमती नगर, लखनऊ 226010 |
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न 1: ई-डिस्ट्रिक्ट क्या है?
उतर- ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य की जन केंद्रित सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है। इसके तहत आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और खतौनी प्रमाण पत्र के पंजीकरण जैसी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।
प्रश्न 5: मैं अपना आवेदन स्टेट्स कैसे चेक करूं?
उतर- अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए आवेदन स्टेट्स देखना चाहते हैं तो हमने इसकी जानकारी उपर लेख में प्रदान की है वहां जाकर आप आसानी से चेक कर सकते है।
प्रश्न 6: यदि मेरा आवेदन अस्वीकृति हो गया है तो मैं क्या करूं?
उतर- अगर आपकी आवेदन प्रकिया पूरी हो गई है तो आपको दुबारा आवेदन नहीं करना है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा एक बार आवेदन अस्वीकृति हो जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। आप अस्वीकृति के कारण को जानने के लिए जिले के संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।