यूपी जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) Online Apply

यूपी राज्य वाले लोग eDistrict / eSathi पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र (Jati Praman Patra) कैसे बनवा सकते है, और बनवाने के लिए दस्तावेज़, कितने रुपए, कितने दिन में बन जाएगा और डाउनलोड कैसे करें यहां पर जानें सम्पूर्ण जानकारी।

राजस्व विभाग Caste Certificate

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) जो जाति विशेष के होने का प्रमाण है, जो की कि व्यक्ति SC, ST, OBC या किसी अन्य निर्धारित सामाजिक वर्ग से संबंधित है। सरकारी सुविधाओं, आरक्षण और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई मामलों में इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह जाति प्रमाण पत्र यूपी में भी लगभग सभी राज्य में लागू है।

आरक्षण का लाभ और कई सरकारी योजनाओं में पात्रता साबित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

प्रमुख फायदे:-

  1. सरकारी नौकरी में आरक्षण – पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के अनुसार नौकरी में आरक्षण और सरकार के नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है।
  2. शिक्षा में आरक्षण – कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीट का लाभ मिलता है।
  3. छात्रवृत्ति का लाभ – कई सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं में यह जरूरी होता है।
  4. सरकारी योजनाओं का लाभ – पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलती है।
  5. प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ – कई परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित सुविधाएं मिलती हैं।
  6. आयु सीमा में छूट – सरकारी भर्तियों में नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है।
  7. आरक्षित सीट से चुनाव – पंचायत और स्थानीय निकायों की आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने में उपयोगी है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  1. आवेदक का पासपोर्ट साइज़ न्यू फोटो
  2. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration Form (e Mitra पे मिलेगा)
  3. जाति सम्बंधित दस्तावेज (गांव प्रधान/सभासद/वार्ड मेंबर का जाति प्रमाणित लेटर पैड या परिवार के पिता/भाई का पुराना जाति प्रमाण पत्र।)
  4. निवास व पहचान सम्बंधित दस्तावेज (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड)
  5. राशन कार्ड की फोटो कॉपी अथवा बिजली का बिल अथवा कोई भी पते का प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण पत्र की सेवाएं आप को Aadhaar e-KYC verification होने के बाद ही प्राप्त होंगी अतः applicant’s Aadhaar number अनिवार्य है। आवेदक के पहचान की जानकारी केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाएगी तथा आवेदक का बायोमेट्रिक्स संग्रहीत/साझा नहीं किया जायेगा ।

UP Formats Certificates:

यूपी जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन आप अपने गांव के ईमित्र या फिर आपके ज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जा कर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप स्वयं ही ई-साथी (eSathi) सिटिज़न पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते है:

Note: ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र आवेदन करने से पहले आप को e district up पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Registration) करना होगा

स्टेप न:- 1. ई-साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Registration):

UP Caste Certificate

स्टेप न:- 2. नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर जावो:

  • न्यू पेज ओपन होगा, वहा “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करके आप अपनी लॉग-इन आईडी और पासवर्ड (OTP द्वारा) प्राप्त करें।

स्टेप न:- 3. फॉर्म में अपनी जानकारी भरें:

  • लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाने के बाद फॉर्म को लॉगिन करें और स्क्रीन पर जाति प्रमाण-पत्र आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरें:
  1. अपना नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान और स्थायी पता भरें।
  2. ड्रॉपडाउन मेनू से अपनी ‘जाति’ (जैसे- पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति)
  3. फिर ‘उप-जाति’ (Sub-caste) आदि सही तरिके से भरें।

स्टेप न:- 3. दस्तावेज़ अपलोड करें:

  • फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद, आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो फोटो, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

स्टेप न:- 4. पेमेंट जमा करवाए:

  • आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ‘यूनिक आवेदन पत्र संख्या‘ मिलेगी। इसके बाद आप Service Fee Payment (सेवा शुल्क भुगतान) विकल्प पर जाएँ और मात्र ₹30 का ऑनलाइन भुगतान (UPI, Net Banking, Debit & Credit Card) करें।
आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा ई-फार्म सबमिट करने के 24 घंटे के भीतर पेमेंट गेटवे के माध्यम से सेवा शुल्क का भुगतान कर लिया जाये अन्यथा उसका आवेदन पूर्ण नहीं माना जायेगा। आवेदन के बाद फॉर्म तहसीलदार और लेखपाल के पास जांच के लिए भेजा जाता है। जांच पूरी होने पर लगभग 15–20 दिनों में प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप न:- 5. रसीद प्राप्त करें:

  • आवेदक अपने द्वारा किये गये आवेदनों की “रसीद की प्रतिलिपि” लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन पत्र संख्या डाल कर प्राप्त करें। और सभी काम पूर्ण होने पर “लॉग आउट” लिंक पर क्लिक कर पोर्टल से लॉग आउट कर ले सेफ एंड सुरक्षित।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू)

प्रश्न 1. यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?

उत्तर: आमतौर पर जाति प्रमाण पत्र बनने में 15 से 20 कार्य दिवस लग सकते हैं। लेखपाल की Chack & Report के बाद प्रमाण पत्र Online जारी किया जाता है।

प्रश्न 2. यूपी जाति प्रमाण पत्र कितने समय तक मान्य रहता है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र सामान्यतः जीवन भर मान्य रहता है, जब तक संबंधित जाति की स्थिति में कोई बदलाव न हो।

प्रश्न 3. क्या जाति प्रमाण पत्र को हर साल Renew कराना पड़ता है?

उत्तर: नहीं, जाति प्रमाण पत्र को आय प्रमाण पत्र की तरह हर साल रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रश्न 4. परिवार में पहले किसी का जाति प्रमाण पत्र न बना हो तो क्या करें?

उत्तर: ऐसी स्थिति में सत्यापन को आसान बनाने के लिए ग्राम प्रधान या सभासद का प्रमाण पत्र/लेटर पैड लगाया जा सकता है। साथ ही स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र आवश्यक हो सकता है।

प्रश्न 5. क्या घर बैठे जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, आवेदक ई-साथी (eSathi) सिटिज़न पोर्टल पर अकाउंट बनाकर मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 6. यूपी जाति प्रमाण पत्र के लिए कितनी फीस लगती है?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन के लिए लगभग ₹30 शुल्क बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिसियल पोर्टल पर आवेदन करते समय जांच लें।

प्रश्न 7. जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद उसे कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर: प्रमाण पत्र जारी होने के बाद इसे ई-साथी पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।