यूपी आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) Online Apply

अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और (Income Certificate) आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते है तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते है आय प्रमाण पत्र क्या होता है, इसके फायदे, और ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) पोर्टल से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन आवेदन कैसे कर सकते है।

आय प्रमाण पत्र (Aay Praman Patra) क्या होता है?

आय प्रमाण पत्र (Aay Praman Patra) व्यक्ति या उसके परिवार की हर स्रोत से वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। जिसको राजस्व विभाग (तहसीलदार / लेखपाल) द्वारा जारी करता है जो सरकार का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के सभी स्रोतों जैसे की कृषि, नौकरी, व्यापार आदि से होने वाली वार्षिक आय (Annual Income) के बारे में बताता है, साथ ही सरकार की बहुत सी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मदद करता है।

प्रमुख फायदे:-

  • शैक्षणिक छात्रवृत्ति: स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मिलने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति (Scholarships) और फीस माफ़ के लिए बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है।
  • फीस में छूट: स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फीस में छूट पाने के लिए।
  • चिकित्सा सहायता: सरकारी अस्पतालों या योजनाओं से मुफ्त या कम खर्च पर इलाज लेने और काम पैसे में दवाई लेने के लिए जरूरी है।
  • ऑनलाइन फॉर्म: सरकारी सभी योजना जैसे की आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना (वृद्धावस्था, विधवा) और राशन कार्ड आदि में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी।
  • बैंक से लोन: बहुत से बैंक और वित्तीय संथा कम ब्याज पर लोन देने से पहले यह डॉक्यूमेंट मांगती है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

Income Certificate बनवाने के लिए आपके पास नीचे दिए गए सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए:

  1. आवेदक का पासपोर्ट साइज़ न्यू फोटो (अधिकतम 50 KB)
  2. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration Form – अधिकतम 100 KB)
  3. राशन कार्ड की Photo Copy अथवा बिजली का बिल (Electricity bill)
  4. वेतन भोगी होने की दशा में वेतन पर्ची
  5. पहचान के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
Income certificate की सेवाएं Aadhaar e-KYC verification होने के बाद ही प्राप्त होगी, इस लिए आवेदक के पास आधार नंबर होना बहुत जरूरी है। आवेदक के पहचान की जानकारी केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाएगी तथा आवेदक का बायोमेट्रिक्स संग्रहीत/साझा नहीं किया जायेगा ।

Online आवेदन आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश में आप आय प्रमाण पत्र दो तरीके से बनवा सकते हैं:

1st: जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से
2nd: ई-साथी (Citizen eSathi) पोर्टल के ज़रिए (घर बैठे)

यहाँ हम आपको ई-साथी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीका बता रहे है:

स्टेप न:- 1. ई-साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Registration):

अगर आप पहली बार आवेदन के लिए आए हैं, तो ‘नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट बना लेना और OTP या फिर Password का यूज़ करके लॉगिन कर लेना।
Income Certificate

स्टेप न:- 2. आय प्रमाण पत्र विकल्प पर जाएं:

  • डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद आप दिए गए “आय प्रमाण पत्र” के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप न:- 3. अपना और अपनी आय का विवरण भरें:

  • अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमे आप अपना नाम (हिंदी और अंग्रेजी में), पिता/पति का नाम, स्थाई पता, मोबाइल नंबर, और आय का विवरण सही से भरें।

स्टेप न:- 4. दस्तावेज़ अपलोड करें:

  • फॉर्म में सभी जानकारी सही से भरने के बाद, आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें। हां लेकिन एक बार चेक कर लेना फाइल की साइज सही है या नहीं

स्टेप न:- 5. पेमेंट जमा करवाए:

आवेदन फॉर्म के दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “Submit” पर क्लिक करें। आपको एक यूनिक आवेदन संख्या मिलेगी। इसके बाद “सेवा शुल्क भुगतान” के विकल्प पर क्लिक आप ऑनलाइन (UPI, Net Banking, Debit & Credit Card) से 30 रुपये का पेमेंट करें।

फीस और समय

विवरणफीस / समय
नागरिक पोर्टल (eSathi)₹15
जन सेवा केंद्र (CSC)₹30
प्रमाण पत्र जारी होने का समय10 से 15 कार्य दिवस
जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से बस आपको वहा पर Income Certificate के फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरें और फॉर्म के साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की फोटो कॉपी और वेतन भोगी होने की दशा में अद्यतन वेतन पर्ची आदि संलग्न करके जन सेवा केंद्र पर जमा करवा दे। और 15 से 20 दिन का इंतजार करके आप जन सेवा केंद्र (CSC) पर पहुंच कर प्राप्त कर सकते है।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू)

प्रश्न 1. आय प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?

उत्तर: अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर देते है तो उस तारीख से 10 से 15 कार्य दिवसों में लेखपाल की रिपोर्ट लगने के बाद आय प्रमाण पत्र जारी हो जाता है।

प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश में जारी आय प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक बताई गई है।

प्रश्न 3. आय प्रमाण पत्र का आवेदन रिजेक्ट क्यों होता है?

उत्तर: अगर आपने फॉर्म में भरते समय गलत जानकारी या फिर सही डॉक्यूमेंट या फिर स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र न लगाने के कारण भी आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

प्रश्न 4. आय प्रमाण पत्र का आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: बस आप ऑफिसियल eSathi पोर्टल पर जाकर ‘आवेदन की स्थिति’ चेक कर सकते हैं।

प्रश्न 5. क्या आय प्रमाण पत्र के लिए खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, आप घर बैठे भी eSathi UP सिटिज़न पोर्टल के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

प्रश्न 6. आय प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन की फीस कितनी है?

उत्तर: दिए गए विवरण के अनुसार eSathi पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सेवा शुल्क ₹15 फीस लगती है।

प्रश्न 7. रिजेक्ट होने के बाद आय प्रमाण पत्र के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, फॉर्म रिजेक्शन होने के बाद आप अपनी गलतियों को सुधारकर सही दस्तावेज़ों के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिसियल पोर्टल को जरूर विजिट करें।