eDistrict / eSathi पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन अधिवास/मूल निवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra) बनवा सकते है, कैसे बनेगा और बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज़ अनिवार्य है, कितने रुपए, कितने दिन में बन जाएगा और डाउनलोड कैसे करें यहां पर जानें सम्पूर्ण एक दम सिंपल लैंग्वेज में जानकारी।
मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile) क्या होता है, जरूरी क्यों है?
अधिवास/मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक सरकारी दस्तावेज होता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है की

यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या क्षेत्र का स्थायी निवासी है। इसे आमतौर पर राज्य सरकार या संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है। आप राज्य के स्थायी (Permanent) या अस्थायी निवासी हैं और आप उस पते पर निवास कर रहे हैं जो प्रमाण पत्र में दर्ज है। यह प्रमाण-पत्र वह उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लिए अलग-अलग मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।
यह प्रमाण-पत्र जो की राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। जैसे की:
प्रमुख फायदे:-
- सरकारी भर्ती: यूपी पुलिस, सेना भर्ती तथा अन्य राज्य स्तरीय भर्तियों में स्थानीय निवासी का प्रमाण देने के लिए।
- शिक्षा और प्रवेश: मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों में State Quota के तहत प्रवेश लेने के लिए।
- छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाएं: राज्य सरकार की छात्रवृत्ति या अन्य आर्थिक सहयोग के लाभ लेने के लिए।
- आरक्षण का लाभ: राज्य स्तर पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण और स्थानीय निवासी को मिलने वाले लाभ का दावा करने के लिए।
- फीस में छूट: कुछ सरकारी योजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सेवाओं में मिलने वाली फीस छूट या आर्थिक सहायता के लिए निवास प्रमाण के रूप में काम आता है।
- अन्य सरकारी कार्य: आवश्यकता के अनुसार पासपोर्ट, राशन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों से जुड़े कार्यों में निवास प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेज (Required Documents)
अधिवास/निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate / Niwas Praman Patra) बनवाने के लिए आपके पास नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है
- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ न्यू फोटो
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- राशन कार्ड की छाया प्रति/बिजली का बिल
- वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति
- यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र
| अधिवास/मूल निवास प्रमाण पत्र की सेवाएं Aadhaar e-KYC verification होने के बाद ही प्राप्त होंगी अतः आवेदक का आधार नंबर बहुत जरूरी है। आवेदक के पहचान की जानकारी केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाएगी तथा आवेदक का बायोमेट्रिक्स संग्रहीत/साझा नहीं किया जायेगा । |
UP Domicile Certificate Form:
यूपी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
अधिवास/मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन आप अपने गांव के ईमित्र या फिर आपके नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जा कर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप स्वयं ही ई-साथी (eSathi) Citizen Portal द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते है:
स्टेप न:- 1. ई-साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Registration):
- सबसे पहले आप e district का ऑफिसियल पोर्टल पर जाए, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके “सिटिज़न पोर्टल (eSathi)” पर क्लिक करो।
स्टेप न:- 2. अब निवास प्रमाण पत्र पर जावें:
- पोर्टल को लॉगिन करो और, स्क्रीन पर “निवास प्रमाण पत्र” के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप न:- 3. अब आप अपनी जानकारी दर्ज करें:
- फॉर्म में अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म स्थान, वर्तमान पता (मकान नंबर, मोहल्ला, जिला, तहसील, थाना) और निवास की अवधि (जन्म से या वर्षों से) भरें।

स्टेप न:- 4. आवेदन पत्र संख्या:
- फॉर्म में अपनी जानकारी को सही-सही भरने के बाद एक बार चेक करके सबमिट पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको ‘यूनिक आवेदन पत्र संख्या‘ मिलेगी।
स्टेप न:- 4. पेमेंट जमा करवाए:
- अगर आपको यूनिक आवेदन पत्र संख्या मिल जाती है, तो आप आप Service Fee Payment (सेवा शुल्क भुगतान) विकल्प पर जाएँ और मात्र ₹30 का ऑनलाइन भुगतान (UPI, Net Banking, Debit & Credit Card) करें।
| आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा ई-फार्म सबमिट करने के 24 घंटे के भीतर पेमेंट गेटवे के माध्यम से सेवा शुल्क का भुगतान कर लिया जाये अन्यथा उसका आवेदन पूर्ण नहीं माना जायेगा। आवेदन के बाद फॉर्म तहसीलदार और लेखपाल के पास जांच के लिए भेजा जाता है। |
स्टेप न:- 5. रसीद प्राप्त करें:
- आवेदक अपने द्वारा किये गये आवेदनों की “रसीद की प्रतिलिपि” लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन पत्र संख्या डाल कर प्राप्त करें। और सभी काम पूर्ण होने पर “लॉग आउट” लिंक पर क्लिक कर पोर्टल से लॉग आउट कर ले सेफ एंड सुरक्षित।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू)
प्रश्न 1. यूपी निवास प्रमाण पत्र क्या होता है?
उत्तर: यह प्रमाण पत्र व्यक्ति के उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने का सरकारी प्रमाण है।
प्रश्न 2. यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं?
उत्तर: इसे उत्तर प्रदेश के e-District पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके बनवाया जा सकता है।
प्रश्न 3. निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से रहने वाला पात्र व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है।
प्रश्न 4. निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कहां होता है?
उत्तर: इसका उपयोग सरकारी नौकरी, शिक्षा में राज्य कोटा और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में किया जाता है।
प्रश्न 5. यूपी निवास प्रमाण पत्र बनने के बाद इसे कैसे प्राप्त करें?
उत्तर: आवेदन स्वीकृत होने के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रश्न 4: जाति प्रमाण पत्र बनने में कितने रुपए लगते है?
उत्तर: मात्र ₹30 का ऑनलाइन भुगतान (UPI, Net Banking, Debit & Credit Card) करें।
प्रश्न 5. जाति पत्र कितने दिन में बन जाएगा?
उत्तर: जांच पूरी होने पर लगभग 15–20 दिनों में प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।